वोटर लिस्ट ऑनलाइन कैसे देख सकते है ?

वोटर लिस्ट ऑनलाइन कैसे देख सकते है ?

भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, हालांकि देश की विशालता के कारण प्रायः बड़े और छोटे स्थानीय चुनाव होते रहते हैं। चुनाव आयोग भारत में चुनावों की देखरेख करता है। संविधान अनिवार्य करता है कि राष्ट्र में सभी प्रत्यक्ष चुनाव 5 वर्षों तक चलते हैं, जिसके बाद बहुमत से विजेता का निर्धारण किया जाता है। संविधान दो प्रकार के चुनावों के बीच अंतर करता है: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव में मतदाताओं की प्रत्यक्ष भागीदारी शामिल होती है, जबकि अप्रत्यक्ष चुनाव में ऐसा नहीं होते हैं।

Voter List

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें बनाने के लिए प्रत्यक्ष चुनाव आयोजित किए जाते हैं, और राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिए लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा ग्राम स्तर पर प्रधान, जिला पंचायत सदस्यों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए भी चुनाव होते हैं। बहुत छोटे स्तर पर चर्चा करें तो ब्लॉक स्तर और नगर पालिका स्तर पर भी चुनाव होते हैं। इन चुनावों में आम जनता की अहम भूमिका होती है। लेकिन केवल अगर आपका नाम चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित मतदाता सूची में दिखाई देता है तो क्या आप इनमें से किसी भी चुनाव में मतदान करने के योग्य हैं।

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मतदाता सूची में मतदाता का नाम दर्ज होने के बाद उन्हें मतदाता पहचान पत्र जारी किया जाता है। मतदान करने वाले अधिकारी आपको केवल यह सत्यापित करने के बाद मतदान करने का अवसर देंगे कि आपका नाम मतदाता सूची में एक से मेल खाता है। अगर आप भी ऑनलाइन वोटर लिस्ट देखना चाहते हैं, अपना नाम और स्टेटस चेक करना चाहते हैं और वोटर लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो पूरी जानकारी यहां दी गई है।

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मतदाता सूची (Voter List) क्या होता है?

Voter List अंग्रेजी में मतदाता सूची को दिया गया वास्तविक नाम है। मतदाताओं के पास अपना मतपत्र डालने के लिए एक चुनाव कार्ड होना चाहिए, जिसे मतदाता पहचान पत्र के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें उनका पूरा नाम, उनके पिता का नाम, उनके पते और उनकी उम्र शामिल हो। यदि आपके पास मतदाता चुनाव कार्ड नहीं है, तब भी आप यह सुनिश्चित करके अपना मतपत्र डाल सकते हैं कि आपका नाम चुनाव सूची में दिखाई दे। इसे पूरा करने के लिए, आपको ऑनलाइन मिलने वाले “मतदाता सूचना पर्ची” फॉर्म के साथ-साथ एक या अधिक पहचान पत्र प्रिंट करने होंगे। फोटो पहचान पत्र के माध्यम से दस्तावेज देकर मतदान कर सकते है |

यदि आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष है और आप अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ना चाहते हैं, तो आप या तो चुनाव आयोग के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन अपनी पहचान, राशन कार्ड और आयु संबंधी कागजात की प्रतियां अपलोड करके ऐसा कर सकते हैं। है | इसके अलावा, आप स्थानीय लोक सेवा केंद्र या जिम्मेदार कार्यालय में जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

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मतदान सूची में नाम पंजीकरण करने के लिए आवश्यक कागजी कार्रवाई

  • एक पासपोर्ट साइज फोटो देनी होगी।
  • पहचान प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज स्वीकार्य हैं: एक जन्म प्रमाण पत्र, एक भारतीय पासपोर्ट, एक चालक का लाइसेंस, हाई स्कूल की मार्क शीट आदि।
  • ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, फोन बिल, बिजली बिल, पानी बिल और अन्य दस्तावेज निवास के प्रमाण के रूप में उपयोग के लिए स्वीकार्य हैं।

मतदाता सूची में अपना नाम खोजने के लिए

  • आपको अपना नाम चेक करने के लिए सबसे पहले चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://Electoralsearch.in पर जाना होगा।
  • अब आपको इस वेबसाइट पर “जारी रखें/Continue” पर क्लिक करना होगा।

Voter List

  • अगला पेज लोड होगा।

Voter List

  • जहां आपका नाम टाइप होना चाहिए।
  • आपके पिता या जीवनसाथी का नाम अवश्य लिखा होना चाहिए।
  • इसे चुनने के बाद अपना लिंग भरें।
  • आपको अपनी आयु या जन्म तिथि भरने की आवश्यकता होगी।
  • इसके बाद अपने राज्य का नाम भरें।
  • अगला कदम अपने जिले का चयन करना है।
  • आपका विधानसभा क्षेत्र चुना जाना चाहिए।
  • नीचे दिए गए बॉक्स में 5 अंकों का कोड सही ढंग से दर्ज करें।
  • एक बार जब आप सभी क्षेत्रों को सही ढंग से भर लें तो खोज बटन पर क्लिक करें।
  • अपना नाम सत्यापित करने के बाद आपको विवरण देखें का चयन करना होगा।
  • आपकी पूरी जानकारी एक नए टैब में दिखाई देगी।
  • नीचे, आप मतदाता डेटा के लिए एक प्रिंट विकल्प देखेंगे।
  • क्लिक करने पर मतदाता जानकारी डाउनलोड हो जाएगी।

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SMS के जरिए मतदाता सूची में नाम चेक करें

आप बड़े अक्षरों में “EPIC” टेक्स्ट के साथ 9211728082 या 1950 पर एक एसएमएस भी भेज सकते हैं और मतदाता सूची में अपना नाम जांचने के लिए दिए गए स्थान पर अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर भी भेज सकते हैं। आपके फोन पर भाग संख्या, मतदान केंद्र संख्या और नाम दर्ज करके एक एसएमएस भेजा जाएगा। यदि आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो एसएमएस “कोई रिकॉर्ड नहीं मिला” संदेश के साथ आएगा।

मतदाता सूचियों के लिए हेल्पलाइन (Voter List Helpline Number)

यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम मतदाता सूची में है, क्या इसे हटा दिया गया है, या यदि यह अभी तक पंजीकृत नहीं किया गया है, तो आप चुनाव आयोग के टोल-फ्री नंबर 1800111950 या 1950 पर कॉल करके मतदाता सूची के बारे में अपनी चिंता व्यक्त कर सकते हैं। आप जानकारी पता कर सकते हैं।

हमने यहां वोटर लिस्ट ऑनलाइन कैसे देख सकते है, के बारे में जानकारी की पेशकश की है। यदि आप इस जानकारी से खुश हैं या अधिक विवरण चाहते हैं, तो कृपया एक टिप्पणी छोड़ दें; हम आपके सवालों का जल्द से जल्द जवाब देंगे। अधिक जानकारी के लिए hindimilan.com पोर्टल पर विजिट करते रहें।

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