प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नियम और शर्तें
जमीन की बढ़ती कीमत को देखते हुए आज कम या मध्यम आय वाले व्यक्ति के लिए खुद का घर बनाना या खरीदना बेहद मुश्किल है। आवास की कमी के कारण लाखों लोग आज भी बाहर सोने को विवश हैं। इन मुद्दों के जवाब में, प्रधान मंत्री ने देश के वंचित नागरिकों के लिए आवास प्रदान करने के प्रयास में सन 2015, 25 जून को प्रधान मंत्री आवास योजना प्रारम्भ किया गया।
इस योजना का लक्ष्य भारत सरकार के लिए वर्ष 2022 तक प्रत्येक बेघर व्यक्ति को घर देना है। यदि आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कुछ शर्तों और प्रतिबंधों का पालन करना होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के नियम एवं शर्तों की जानकारी के साथ-साथ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना के नियमों की जानकारी भी हिंदी में दी गई है।
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प्रधानमंत्री आवास योजना आवेदन की आखिरी तिथि (PM Awas Yojana Application Last Date)
2015 में इसकी स्थापना के बाद से, पीएम आवास योजना लगातार चल रही है, जिससे लाखों लोगों को आवास की सुविधा मिल रही है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि यह योजना तीन चरणों में चलाया जा रहा है, प्रत्येक चरण दो से तीन साल तक चलता है, और वर्तमान में तीसरा और अंतिम चरण चल रहा है। योजना का तीसरा चरण इस साल 1 अप्रैल से शुरू हुआ और 31 मार्च, 2023 को समाप्त होगा। इस चरण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 निर्धारित की गई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना नियम और शर्तें (शहरी/ग्रामीण के लिए PMAY नियम हिंदी में)
वर्ष 2022 तक देश के हर गरीब और वंचित क्षेत्र को प्रधानमंत्री की पहल के कारण पक्का घर मिलना था। आपको बता दें कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यक्रमों के नाम अलग-अलग हैं। यहां, हम आपको प्रधान मंत्री आवास योजना के नियमों और शर्तों के बारे में सूचित करेंगे, जो इस प्रकार हैं:
पक्का घर परिवार के सदस्यों का नहीं होना चाहिए।
इस कार्यक्रम के तहत आवेदन करने के लिए पहली आवश्यकता यह है कि कोई भी आवेदक या उसके परिवार का सदस्य देश में कहीं भी पक्के मकान का मालिक नहीं होना चाहिए। परिवार के सदस्यों को योजना के नियमों द्वारा पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र, अविवाहित पुत्री के रूप में परिभाषित किया गया है।
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किसी अन्य योजना ने घरों के निर्माण के लिए धन उपलब्ध नहीं कराया है।
सत्यापित करें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन जमा करने से पहले आवेदक को किसी अन्य सरकारी योजना के माध्यम से घर बनाने के लिए धन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदक को इस योजना में स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि उसने किसी अन्य योजना के तहत गृह विकास के लिए धन प्राप्त किया है।
घर 200 वर्ग मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
पीएम आवास योजना के दिशा-निर्देशों के तहत आवेदक के घर का आंतरिक क्षेत्र ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 30 वर्ग मीटर, एलआईजी परिवार के लिए 60 वर्ग मीटर, एमआईजी-1 के लिए 160 वर्ग मीटर और एमआईजी-द्वितीय के लिए 200 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है।
संपत्ति पर कानूनी अधिकार जरूरी
इस योजना के तहत जो लोग अपने घर के विस्तार या सुधार के लिए लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ध्यान रहे कि संपत्ति आवेदक या उसकी पत्नी के नाम या संयुक्त रूप से दोनों के नाम पर होनी चाहिए। है | इसके अलावा अगर आवेदक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या एलआईजी कैटेगरी से है और आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसका मालिकाना हक किसी महिला के नाम होना चाहिए।
EWS और LIG परिवार की वार्षिक आय
यदि आप अति निम्न आय वर्ग (EWS) श्रेणी में आते हैं तो आपके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आप निम्न आय वर्ग (LIG) में आते हैं तो आपकी वार्षिक आय 6 लाख रुपयेसे अधिक नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि आवेदन करते समय आवेदक को वार्षिक पारिवारिक आय घोषित करना आवश्यक है।
MIG (1) और MIG (2) की सालाना आय
आवेदक की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकती है यदि वे MIG1, या मध्य आय समूह के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा, MIG2 श्रेणी में आने वाले आवेदकों की वार्षिक आय 18 लाख से कम होनी चाहिए। आवेदक को आवेदन के समय अपनी आय की घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक है।
ऋण सब्सिडी के लिए शर्तें और जानकारी
इस कार्यक्रम के तहत ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणियों में आने वाले उम्मीदवारों को 6 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। MIG 1 श्रेणी में आवेदकों के लिए अधिकतम ऋण राशि 9 लाख रुपये है और MIG 2 श्रेणी में आवेदकों के लिए अधिकतम ऋण राशि 12 लाख रुपये है। यदि कोई उधारकर्ता इन प्रतिबंधों के बाहर ऋण लेता है, तो वे ब्याज दर का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
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ऋण पर ब्याज की गणना
सरकार पीएम आवास योजना के तहत बैंक को ब्याज का भुगतान करती है, लेकिन आवेदक को शेष राशि प्रदान करने की आवश्यकता होती है। बैंक द्वारा दी जाने वाली राशि पर 3 से 6.5 प्रतिशत की दर से ब्याज लगाया जाता है। इसी तरह, EWS और LIG श्रेणियों में परिवारों को 6.5% कम ब्याज देना होगा, जबकि MIG (I) और MIG (II) श्रेणियों में परिवारों को क्रमशः 4% और 3% कम ब्याज देना होगा।
ऋण चुकौती अनुसूची
यदि किसी उधारकर्ता को ऋण स्वीकार करने के बाद पीएम आवास योजना के तहत ऋण राशि प्राप्त होती है, तो उसे इसे अगले 20 वर्षों के दौरान प्रबंधनीय किस्तों में चुकाना होगा। आपको बता दें कि सिर्फ आपकी जानकारी के लिए यह लोन चुकाने की अवधि सभी प्रकार के परिवारों के लिए समान अवधि में निर्धारित की गई है। हालाँकि, यदि उधारकर्ता ऐसा चुनता है, तो वह अगले 30 वर्षों में पूर्ण रूप से ऋण चुका सकता है; हालाँकि, उस स्थिति में, उसे केवल 20-वर्ष की ब्याज-मुक्त अवधि का लाभ प्राप्त होगा। फिर उन्हें मानक ब्याज दर के आधार पर गृह ऋण भुगतान का भुगतान करना होगा।
हमने यहां प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नियम और शर्तें, के बारे में जानकारी की पेशकश की है। यदि आप इस जानकारी से खुश हैं या अधिक विवरण चाहते हैं, तो कृपया एक टिप्पणी छोड़ दें; हम आपके सवालों का जल्द से जल्द जवाब देंगे। अधिक जानकारी के लिए hindimilan.com पोर्टल पर विजिट करते रहें।